भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए डीएम ने धारा 144 लागू की
भरतपुर। लोकसभा आम चुनाव को भयमुक्त और शान्तिपूर्वक सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आरूषी अजेय मलिक ने सम्पूर्ण जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी है। यह 11 मार्च की मध्य रात्रि से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
डॉ. आरूषी अजेय मलिक ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में 6 मई 2019 को मतदान होगा। इससे पूर्व चुनाव सभाएं, रैलियां, प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार होने तथा मतगणना एवं परिणाम घोषित होने के दौरान असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा तनाव उत्पन्न करने एवं भावनाएं भडकाने की कोशिश की सम्भावना हो सकती है। इससे लोकशांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गयी है। इस अवधि में कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, अन्य धारदार हथियार, गंडासा, फरसा, कृपाण, बरछी, चाकू, गप्ती, त्रिशुल, संगीन पंजा, लाठी, डंडा, पत्थरर्, इंट आदि को न ही साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। विकलांग, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध लाठी का सहारा ले सकेंगे। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। सरकारी ड्यूटी पर तैनात राजकीय अधिकारियोंध्कर्मचारियोंध्पुलिसध्सशस्त्र बलों के सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने पास अधिकृत हथियार रखने हेतु अधिकृत हैं। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट या इसी तरह की अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर उत्तेजक, आपत्तिजनक या किसी समुदाय, सम्प्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, भाषण नहीं देगा। बिना अनुमति के एम्पलीफायर, रेडियो टेप रिकॉर्डर, ऑडियो- वीडियो कैसेट, सीडी एवं अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं करेगा न ही कोई अफवाह फैलायेगा। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या राजनैतिक पार्टी द्वारा अपने क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से वैध अनुमति लेकर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा सकेेगा। किसी भी रैली, जुलूस, आमसभा या नुक्कड नाटकों का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा परन्तु यह प्रतिबंध धार्मिक प्रवृत्ति के आयोजन, त्यौहारों, विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति एवं राजनीतिक दल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारों व अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार का घातक रसायन, घातक तरल पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा एवं चुनाव प्रचार-प्रसार के दल में 10 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं चल सकेगा।
धारा 144 की अवधि के दौरान मतदान दिवस मतदान केन्द्र एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र के 200 मीटर की दूरी की परधि के अन्दर किसी भी प्रकार के मोबाईल, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा और न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे सुरक्षा बल, कर्मचारी अधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा सेवन नहीं करेगा और न ही करवायेगा तथा न ही मदिरापान के लिए प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में मदिरा विक्रय पर पूर्णतरू प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आरूषी अजेय मलिक ने जारी आदेश में बताया गया है कि यह आदेश भरतपुर जिले की सीमा में रह रहे अथवा मौजूद सभी व्यक्तियों पर लागू होगा एवं उन्हें इसकी पालना करनी होगी। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। ादेश की तामील प्रत्येक व्यक्ति तक सम्यक समय में कराया जाना संभव न होने के कारण आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराकर आमजन को सूचित किया जाता है।