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सैट ने डीएलएफ, केपी सिंह की याचिकाओं का निपटारा किया

नयी दिल्ली। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी जुर्माने के खिलाफ डीएलएफ, उसके चेयरमैन के पी सिंह तथा पांच अन्य की अपील का  निपटारा कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में पहले ही मामले का सुनवाई चल रही है और शीर्ष अदालत के फैसले के बाद याचिका पर विचार किया जा सकता है।
डीएलएफ और सिंह के अलावा राजीव सिंह, पिया सिंह, टीसी गोयल, रमेश सनका और डीलएएफ होम डेवलपर्स ने याचिका दायर की थी। इन इकाइयों ने सेबी के न्यायिक अधिकारी के फरवरी 2015 दिये गये आदेश के खिलाफ अपील दायर की।
नियामक ने आईपीओ दस्तावेज में कुछ सूचना और तथ्यों का खुलासा नहीं करने को लेकर 86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अक्तूबर 2014 में जमीन – जायदाद के विकास से जुड़ी दिल्ली की कंपनी तथा उसके कुछ शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिभूति बाजार से तीन साल के लिये प्रतिबंध लगा दिया था।
डीएलएफ ने सेबी के आदेश को सैट में चुनौती दी थी। सैट ने मार्च 2015 में तीन साल के प्रतिबंध के आदेश को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘ न्यायाधिकरण ने बहुमत के आधार पर किये गये निर्णय को देखते हुए न्यायिक अधिकारी का फैसला कि अपीलकर्ताओं ने सेबी कानून और नियमन का उल्लंघन किया है, नहीं टिकता।’’ सैट ने कहा हालांकि सेबी ने न्यायाधिकरण के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जो लंबित है।
न्यायाधिकरण ने कहा कि इन परिस्थितियों में मामले में गुण – दोष में गये बिना अपील का निपटान किया जाता है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद याचिका पर विचार किया जा सकता है।

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