राष्ट्रीय

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई

कोर्ट ने कहा कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं हुआ, तो संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। इसके पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग से पूछा था कि वक्फ कानून क्यों बनाए गए जब उन्हें लागू करने की नीयत नहीं है। यह याचिका वकील शाहिद अली ने दायर की है।
शाहिद अली ने आरोप लगाया है कि वक्फ की 990 संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ वक्फ ने आदेश भी जारी किया है, जिस पर अमल नहीं किया गया। यहां तक कि संबंधित संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए इलाके के एसडीएम से भी आग्रह किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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