राष्ट्रीय

20 मई तक दिल्ली में सीलिंग पर रोक, कोर्ट ने लगाई एमसीडी को फटकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मायापुरी सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने बिना सत्यापन के, गैरकानूनी एवं मनमाने ढंग से एवं एनजीटी द्वारा तय मानदंडों से बाहर जाकर सीलिंग की कार्यवाही करने पर अपनी नाराजगी जताई। पीड़ित दूकानदारों की ओर से आज कोर्ट में एडवोकेट बलबीर सिंह जाखड़ एवं सीनियर एडवोकेट कीर्ति उप्पल पेश हुए। श्री जाखड़ ने एक बार पुनः कोर्ट को सूचित किया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सीलिंग की जो कार्यवाही की जा रही है, न्याय संगत नहीं है। कोर्ट ने 15 अप्रैल के पिछले आदेश में 26 अप्रैल तक सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी उसे कोर्ट ने आज 20 मई तक जारी रखने का आदेश दिया और साथ ही कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को दुकानों का विस्तृत रूप से सत्यापन करने के बाद कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का अधिवक्ता जाखड़ व दुकानदारों ने स्वागत किया है। ज्ञातव्य है कि श्री जाखड़ आम आदमी पार्टी की टिकट पर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ रहे है और वे अपना चुनाव प्रचार रोक कर दूकानदारों व ट्रेडर्स को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए कोर्ट में पेश हुए।
कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में दुकानदार भी मौजूद थे। उन्होंने अधिवक्ता जाखड़ और विधायक जरनैल सिंह व सरदार जगदीप सिंह का सीलिंग की लड़ाई में दुकानदारों व आम जनता का साथ देने के लिए धन्यवाद किया। कोर्ट की कार्यवाही के बाद वकील श्री जाखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में आम जनता को सीलिंग से केंद्र सरकार राहत दे सकती थी लेकिन केंद्र सरकार के नकारात्मक रुख के कारण सीलिंग की समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने आगे कहा की सीलिंग से लोगो को राहत दिलाने की जो अदालती लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसे सांसद बनने के बाद संसद में भी जोरदार तरीके से उठाऊॅगा व केंद्र की अगली सरकार पर आम आदमी पार्टी की और से ऐसा राजनीतिक दवाब बनाया जाएगा ताकि संसद में अध्यादेश लाकर दिल्ली की आम जनता को सीलिंग से राहत दिलाई जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *