व्यापार

सूचीबद्ध कंपनियों को सेबी से राहत

नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने ऋण चूक की सूचना देने के मामले में सूचीबद्ध कंपनियों को राहत दी है। बाजार नियामक ने इस बारे में अपने निर्देशों पर अमल ‘अगले नोटिस तक’ टाल दिया है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा है कि उसने इस संबंध में पूर्व के अपने निर्देशों के कार्यान्वयन को टालने का फैसला किया है।
पिछले महीने नियामक ने सूचीबद्ध कंपनियों को निर्देश दिया था कि अगर व बैंक या वित्तीय संस्थानों को ऋण भुगतान में कोई चूक करते हैं तो उसकी सूचना एक कार्यदिवस में देनी होगी। यह व्यवस्था एक अक्तूबर से लागू होनी थी। यह पहल ऐसे समय में की गई जबकि सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक फंसे कर्ज या एनपीए की समस्या से पार पाने की कोशिश कर रही है।

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