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सीबीडीटी ने फॉर्म 26एएस को किया अधिसूचित, एक जून से होगा प्रभावी

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यतक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फॉर्म-26एएस को नए संसोधन के साथ देर रात अधिसूचित कर दिया। सीबीडीटी ने कहा है कि ये नया फॉर्म एक जून 2020 से लागू होगा। गौरतलब है कि फॉर्म-26एएस का ब्योरा आयकर रिटर्न दाखिल करते समय देना होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए आम बजट 2020-21 में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 285-बीबी को शामिल किया गया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने संशोधित फॉर्म-26एएस में कुछ बदलाव करते हुए इस फॉर्म संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया है। नए फॉर्म में टीडीएस-टीसीएस के ब्योलरे और कुछ निश्चित वित्तीय लेन-देन, करों के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को भी शामिल किया गया है।
उल्लेचखनीय है कि वित्तह मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को राहत देते हुए आखिरी तारीख बढ़ा दिया है। सीतारमण ने आत्मदनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का ऐलान किया था।

क्या है फॉर्म-26एएस
दरअसल यह आपका सालाना टैक्सि स्टेटमेंट है, जिसे आप पैन नम्बकर की मदद से आयकर विभाग की वेबसाइट से अब निकाल सकते हैं। यदि आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति या संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपको फॉर्म-26एएस में मिल जाता है।

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