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केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस की घोषणा की

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी। दरअसल, अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनलॉक- 2 में आपको क्या-क्या रियायतें मिलने वाली हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है। नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे।
इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों, जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
इसने कहा, ‘‘कंटेन्मेंट क्षेत्रों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ा क्रियानवयन जारी रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों का चिह्नीकरण सावधानी से करने की आवश्यकता है।’’ दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर कड़ा परिधि नियंत्रण कायम रहेगा और वहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी।

अनलॉक 2.0 में क्या मिली हैं रियायतें?

  • सीमित संख्या में घरेलू उड़ान और यात्री ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है, इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा।
  • वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है, आगे भी यह जारी रहेगा।
  • नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
  • किसी दुकान में एक साथ 5 लोग से ज्यादा जा सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा।
  • 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा।
  • राज्य सरकार के साथ चर्चा के बाद फैसला हुआ है कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
  • इंडस्ट्रियल यूनिट, हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई, कार्गो लोडिंग-अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने तक नाईट कर्फ्यू में छूट दी गई है।
  • अनलॉक 2.0 में कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सब कुछ खुलने वाला नहीं है, अब भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी भी मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल/थिएटर, जिम/स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम/एसेंबली हॉल आदि चीजों को इजाजत नहीं मिली है।
  • देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि गतिविधियों को शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा।

भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और देश में होने वाली मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस हिसाब से सरकार ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहने के संकेत दिए हैं।

  • कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी।
  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
  • कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारी जिला कलेक्टर की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे। यह जानकारी राज्यध्केंद्रशासित प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी।
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की सख्त निगरानी की जाएगी।
  • केंद्र सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी कंटेनमेंट जोन के परिसीमन और वहां नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सरकार ने कहा है कि देश भर के लोगों को अभी ये काम करने हैं।

  • दो गज की दूरी है जरूरी (सोशल डिस्टेंसिंग)
  • दुकान पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी
  • कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन
  • आरोग्य सेतु मोबाइल एप का उपयोग

अनलॉक 2.0 को लेकर जारी गृह मंत्रालय के आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के आंकलन के आधार पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी।

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