राजनीति

चिदंबरम की अग्रिम जमानत के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करे सीबीआई : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत के मामले में सीबीआई को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दे दी है। पिछले 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा दायर याचिका के मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कोर्ट से कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के लिए चिदंबरम से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत जरूरी है। कोर्ट ने मामले पर फैसला आने तक पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पी चिदंबरम पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहे और अपनी जानकारी का खुलासा नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जून 2018 में सिर्फ एक बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एफआईआर में आरोपी के रूप में भी उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा था कि मामले में पांच आरोपी हैं और उनमें से चार जमानत पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जब भी ईडी ने जांच के लिए बुलाया है वे जांच में शामिल हुए हैं। 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता की भूमिका विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई। इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

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