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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें गुर्जर के बजाय राजपूत राजा के रूप में चित्रित किया गया था

नई दिल्ली। टीएमटी लॉ प्रैक्टिस ने यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ), आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा और चंद्रप्रकाश द्विवेदी (क्रमशः फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ के निर्माता और निर्देशक) का प्रतिनिधित्व किया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में रखा गया था। W.P.(C) 8990/2022 गुर्जर समाज सर्व संगठन बनाम भारत संघ और अन्य।
याचिकाकर्ता ने फिल्म – ‘सम्राट पृथ्वीराज’ की रिलीज पर इस आधार पर रोक लगाने की मांग की कि यह गलत तरीके से राजा पृथ्वीराज को राजपूत के रूप में पेश करती है, यहां तक ​​कि ऐसी सामग्री उपलब्ध है जो इंगित करती है कि वह गुर्जर जाति से संबंधित है।
माननीय न्यायालय ने वाईआरएफ की ओर से बयान दर्ज करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि फिल्म जाति तटस्थ है और इसमें राजपूत समुदाय या गुर्जर समुदाय से संबंधित राजा पृथ्वीराज का कोई उल्लेख नहीं है। फिल्म केवल भारतीय योद्धा और राजा – सम्राट पृथ्वीराज की महिमा पर केंद्रित है।
टीएमटी लॉ प्रैक्टिस का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम का नेतृत्व अभिषेक मल्होत्रा-मैनेजिंग पार्टनर, नाओमी चंद्रा-पार्टनर और सान्या दुआ-सीनियर एसोसिएट ने किया।
फिल्म 3 जून को रिलीज होने वाली है।

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