राष्ट्रीय

आम्रपाली के सीएमडी, निदेशकों की गिरफ्तारी के आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को गिरफ्तार करने की अनुमति दिल्ली पुलिस को गुरुवार को दे दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू. ललित की पीठ ने कहा कि उसने किसी भी एजेंसी को अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों (शिव प्रिया और अजय कुमार) को गिरफ्तार करने से नहीं रोक है।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, हमने किसी एजेंसी को आम्रपाली के निदेशक को गिरफ्तार करने से कभी भी नहीं रोका। ये निदेशक पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में एक होटल के कमरे में है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिया और अजय कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। शीर्ष अदालत ने समूह के सीएमडी के दक्षिणी दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी संपत्ति कुर्क करने के भी निर्देश दिये। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि दो अन्य निदेशकों की संपत्तियां भी कुर्क की जाये।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और दोनों निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने की अर्जी भी दी। राजधानी के एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक आपराधिक शाखा के पास प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि आम्रपाली ड्रीम वैली परियोजना के अंतर्गत कंपनी ने नोएडा में उसे फ्लैट बेचा था। पीड़ित ने फ्लैट का भुगतान कर दिया, उसे कंपनी ने 2013 में फ्लैट का स्वामित्व देने का वादा किया था, लेकिन उसे अभी तक फ्लैट का स्वामित्व नहीं मिल पाया है। उनके साथ ऐसे कई फ्लैट खरीददार हैं, जिन्हें भुगतान करने के बावजूद फ्लैट का स्वामित्व नहीं मिल पाया है। नोएडा पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।

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