राजनीति

दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला बनाने, बिक्री, भंडारण पर एक साल के लिए बढ़ाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। सिगरेट पर हालांकि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। पिछले साल दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू की बिक्री और निर्माण और भंडारण पर रोक लगा दी गई थी, जिसे सरकार की ओर से एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। यह बैन उन सभी तंबाकू उत्पाद पर लागू होगा जो पैकेट में या फिर खुले तौर पर बेचे जाते हैं। तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक का सख्ती से पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम बाजार में छापेमारी करने जा रही है। दिल्ली से पहले झारखंड सरकार ने भी पूरे राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है। साल 2015 में पहली बार दिल्ली सरकार ने यह नोटिफिकेशन पहली बार जारी किया था। इसे कई तंबाकू कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा था कि तंबाकू पर दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल एक्ट के तहत केंद्र का अधिकार है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *